एक अप्रैल 2019 से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य : गडकरी

एक अप्रैल 2019 से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य : गडकरी
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों की चोरी और असामाजिक तत्वों द्वारा इनके दुरुपयोग पर अंकुश के लिए एक अप्रैल 2019 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में दी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देशभर में अब डीलर अगले साल अप्रैल माह से वाहनों पर अधिक सुरक्षित पंजीकरण प्लेट लगा कर देंगे। उन्होंने बताया कि यह प्लेटें जालसाजी से सुरक्षित हैं। इन प्लेटों को ऐसी लॉक फिटिंग प्रणाली के तहत लगाया जाता है जिससे इन्हें वाहनों से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आमतौर पर वाहनों को चोरी करने के बाद नंबर प्लेट को हटाकर दूसरी प्लेट लगाने के मामले आते हैं।

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 6 दिसम्बर 2018 को अधिसूचित किया है कि जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि एक अप्रैल 2019 और उसके बाद निर्मित वाहन के साथ वाहन निर्माताओं द्वारा अपने डीलरों के लिए तीसरे पंजीकरण चिह्न जहां भी आवश्यक हो सहित अधिक सुरक्षित पंजीकरण प्लेट की आपूर्ति की जाएगी तथा डीलरों द्वारा उन प्लेटों पर पंजीकरण का चिह्न लगाया जाएगा एवं उन्हें वाहन पर लगाया जाएगा।

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