ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है मामला...

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है मामला...
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने विश्वनाथ मंदिर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। वाराणसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ पी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से अपील दायर की गई थी।

हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया था की इस संबंध में एक मामला पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में वाराणसी कोर्ट इस तरह का आदेश पारित नहीं कर सकती है। इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वाराणसी कोर्ट का आदेश -

वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था या मस्जिद इसे लेकर बहस चल रही है। वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में सर्वेस्क्षण का आदेश दे दिया था। जिसमें कहा था की केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम बनाकर ज्ञानवापी परिसर की खुदाई कर धार्मिक स्वरूप और शिवलिंग होने का पता लगाया जाएगा।

ये है विवाद -

इस मामले में हिन्दू पक्ष का कहना है की ज्ञानवापी परिसर के जिस हिस्से में मस्जिद बनी हुई है, वहां पहले मंदिर था। जिसे साल 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद मंदिरों के अवशेष से ही मस्जिद का निर्माण कराया था। मंदिर पक्षकारों का दावा है की इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। इसकी दीवारों पर हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र है। जिससे सिद्ध होता है की यहां पहले मंदिर था।


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