Bank Rules: अचानक बंद हो जाए बैंक तो कैसे निकाल सकते हैं पैसे, जानिए DICGC की प्रक्रिया के बारे में

अचानक बंद हो जाए बैंक तो कैसे निकाल सकते हैं पैसे, जानिए DICGC की प्रक्रिया के बारे में
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अचानक से कोई बैंक बंद हो जाए या फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उस स्थिति में हम किस तरह से अपना पैसा निकाल पाएंगे

Bank Rules: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सारे लेनदेन को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अचानक लिए इस फैसले से कई बैंक ग्राहकों को झटका लगा है। कहीं पेंशन तो कहीं पैसे निकालने की जहमत बैंक के ग्राहक उठा रहे हैं। अगर न्यू इंडिया बैंक की तरह ही अचानक से कोई बैंक बंद हो जाए या फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उस स्थिति में हम किस तरह से अपना पैसा निकाल पाएंगे इसके लिए बैंक किस तरह के नियमों की जानकारी देता है चलिए जान लेते हैं...

DICGC के तहत निकाल सकते हैं पैसे

आपको बताते चलें कि, बैंक बंद होने की स्थिति में ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बैंक ने नए बताए हैं जिनका पालन बैंक ग्राहकों को करना चाहिए। DICGC के मुताबिक, बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिलते हैं। यह पैसे निकालने की अधिकतम सीमा होती है। एक आसान शब्दों में समझें तो, बैंक में आप जितने पैसे जमा करते हैं उतने ही आप निकल सकेंगे।

जानिए क्या है DICGC की प्रक्रिया

आपको बताते चलें तो, DICGC की प्रक्रिया वह होती हैं जिसमें जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम इस निगम की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 1978 ई में की थी. यह निगम बैंक में जो लोग पैसा जमा करते हैं उनको एक बीमा कवरेज प्रोवाइड करता है. जब कभी बैंक दिवालिया या बंद हो जाती है, तो इसी के तहत लोगों को पैसे मिलते हैं। यह किसी भी जमा, बीमा कवर, हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक का होता है. यह सीमा, जमा के प्रकार की परवाह किए बिना लागू होती है।

न्यू इंडिया बैंक को क्या मिला था फरमान

आपको बताते चलें कि, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू-इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है. वह परेशान हो रहे हैं. किसी के लाखों रुपये फंस गए हैं।

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