Excise Policy Scam में AAP पार्टी कैसे बनी कंपनी ? कोर्ट के सवाल पर ED ने दिया ये जवाब
Excise Policy Scam में AAP पार्टी कैसे बनी कंपनी ?
Excise Policy Scam : दिल्ली। उत्पाद शुल्क नीति या शराब नीति घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी को कंपनी बनाया गया था। यह अपने तरह का पहला ऐसा केस था। इस मामले में जब मंगलवार को दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई तो अदालत ने भी यह सवाल किया कि, कैसे आपने AAP पार्टी को कंपनी बना दिया। कोर्ट रूम में जमकर बहस हुई। ईडी ने भी अदालत में खुलकर अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि, आखिर उसने ऐसा कैसे और क्यों किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आठवीं चार्जशीट को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस चार्जशीट में आप पार्टी को कंपनी बनाया गया है। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी और संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी बताए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एक राजनीतिक दल को कंपनी बनाए जाने पर सवाल किया।
अदालत द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ईडी ने पूरा का पूरा कानून समझा डाला। ईडी ने कहा कि, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 70 (1) और 70 (2) दोनों लागू होती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कानून में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है 'व्यक्तियों का संगठन' और राजनीतिक दल भी व्यक्तियों का निकाय और संगठन ही है। अदालत के कई फैसलों में इस तरह का संगठन बनाना मूल अधिकार, 19 (1) सी के तहत आता है।
इस मामले में कोर्ट में ईडी ने अपने पुराने आरोपों को भी दोहराया। इसमें कहा गया था कि, आम आदमी पार्टी कई नेताओं जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, ने शराब घोटाले से मिली घूस का उपयोग गोवा में चुनाव के दौरान किया।
4 जून को अदालत सुनाएगी फैसला :
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय की है।