झाबुआ: कुत्तों संग हैवानियत पर PETA इंडिया और मेनका गांधी की शिकायत के बाद झाबुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई...
झाबुआ: थांदला नगर पालिका परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर दो कुत्तों को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डालने का वीडियो मिलने के बाद, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया और श्रीमती मेनका गांधी ने स्थानीय देखभाल करने वालों और झाबुआ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की।
झाबुआ में हुई कुत्तों संग हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे नगर पालिका परिषद के 3 कार्यकर्ताओं द्वारा इंसानियत को शर्मशार किया गया था।
घटना का वीडियो:
#झाबुआ: थांदला नगर पालिका परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर दो कुत्तों को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डालने का वीडियो मिलने के बाद, पेटा इंडिया और श्रीमती मेनका गांधी ने स्थानीय देखभाल करने वालों और झाबुआ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की... #viralvideo pic.twitter.com/9ZK6bmz9FA
— Swadesh स्वदेश (@DainikSwadesh) June 27, 2024
जिने कुत्तों को मारा गया उनके से एक गर्भवती भी थी, शिकायत के बाद थांदला पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 34 और 429 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो सभी थांदला नगर पालिका परिषद के कार्यकर्ता हैं।
पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर सिनचना सुब्रमण्यन कहती हैं, "जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वे अक्सर इंसानों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। यह ज़रूरी है कि आम लोग जानवरों के साथ इस तरह की क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करें, ताकि सभी की सुरक्षा हो सके।" "इस दुर्व्यवहार का शिकार होने से पहले कुत्ते ने जो डर और पीड़ा का अनुभव किया होगा, वह अकल्पनीय है। पेटा इंडिया स्थानीय नागरिक निकाय से सामुदायिक कुत्तों की आबादी को कानूनी और ज़िम्मेदारी से संबोधित करने का आह्वान कर रहा है, ताकि सामुदायिक कुत्तों की मानवीय तरीके से नसबंदी की जा सके।"
पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023, सामुदायिक कुत्तों की नसबंदी को स्थानीय नागरिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी बनाता है। नियमों का नियम 11(19) सामुदायिक कुत्तों को केवल नसबंदी के उद्देश्य से पकड़ने की अनुमति देता है और सामुदायिक पशुओं को स्थानांतरित करना अवैध बनाता है। इसमें कहा गया है, "कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी स्थान या इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था।"
पेटा इंडिया ने सिफारिश की है कि पशु दुर्व्यवहार करने वालों को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरना चाहिए और परामर्श प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करना गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत देता है। शोध से पता चलता है कि जो लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं वे अक्सर बार-बार अपराध करते हैं जो मनुष्यों सहित अन्य जानवरों को भी चोट पहुँचाते हैं।
फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, "जो लोग पशु क्रूरता में लिप्त होते हैं, उनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।"