खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के आरोपी निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण, अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में बंद

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के आरोपी निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण, अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में बंद

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के आरोपी निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण

Khalistani Terrorist Pannu Killing Accused Nikhil Gupta Extradited : पन्नू को भारत में UAPA के प्रावधानों के तहत आतंकी घोषित किया गया है।

Khalistani Terrorist Pannu Killing Accused Nikhil Gupta Extradited : अमेरिका। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता का चेज़ रिपब्लिक (Czech Republic) से अमेरिका में प्रत्यर्पण किया गया है। इस समय निखिल गुप्ता को अमेरिका के एक डिटेंशन सेंटर में कैदी के र्रोप में रखा गया है। निखिल गुप्ता (Nikhil Gupta) इसके पहले चेज़ रिपब्लिक की जेल में बंद था। कोर्ट ने प्रत्यर्पण न करने की याचिका को ख़ारिज कर दिया था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का आरोप निखिल गुप्ता पर है जो मूल रूप से भारतीय हैं।

निखिल गुप्ता को चेज़ रिपब्लिक द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के अनुरोध की बाद उसका प्रत्यर्पण किया गया है। निखिल गुप्ता पर आरोप है कि, उसने पैसे के लिए पन्नू की हत्या की थी। 52 वर्षीय निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या के लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। अमेरिका की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पन्नू की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का हाथ होने का दावा भी किया गया था।

क्या है मामला :

दरअसल, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी। आरोपी है कि, भारतीय खुफिया एजेंसी के एक रिटायर अधिकारी ने इस काम के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था। इसके लिए मोटी रकम एडवांन्स में दी गई थी। हालांकि, निखिल गुप्ता ने इन सभी आरोपों की बेबुनियाद बताया था।

बता दें कि, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। भारत सरकार द्वारा उसे आतंकी घोषित किया जा चुका है। गृह मंत्रलत द्वारा पन्नू को आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था।

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