Kolkata Rape Case: हाई कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार-हत्याकांड मामले में जांच CBI को दी

हाई कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार-हत्याकांड मामले में जांच CBI को दी
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Kolkata Rape Case : हाई कोर्ट ने बलात्कार-हत्याकांड मामले में जांच CBI को दी

Kolkata Rape Case : पश्चिम बंगाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) एवं अस्पताल में बलात्कार-हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच (CBI probe) के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

अधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने बताया कि, "मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि उन्हें मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेष समयावधि की समाप्ति के बाद, इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि, हमारा कहना है कि यह देरी बहुत घातक होगी क्योंकि सबूत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए न्यायालय ने पक्षों की दलीलें सुनी हैं।

पुलिस का रवैया लापरवाही भरा था :

पीड़ित लड़की के माता-पिता भी एक याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। और अधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने बताया कि, उन्होंने अपने मुवक्किलों की ओर से तर्क दिया कि इस जघन्य हत्या के बावजूद, शव के इतनी रक्तरंजित अवस्था में और अर्धनग्न होने के बावजूद, पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज करने में लापरवाही बरती और पुलिस को मूल रूप से प्राथमिकी दर्ज करने और उसके बाद किसी को गिरफ्तार करने में काफी समय लगा। इसलिए यह दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि पुलिस का रवैया कितना लापरवाही भरा था।

समय - समय पर कोर्ट को भेजनी होगी रिपोर्ट :

बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा, "हम न्यायालय के आभारी हैं कि मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। हम यह भी चाहते थे कि न्यायालय जांच की निगरानी करे। अब न्यायालय ने सीबीआई को समय-समय पर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। यदि मृतक लड़की के माता-पिता को खतरा महसूस होता है, तो सीबीआई को हमेशा गवाह संरक्षण योजना के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।"

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