31 जुलाई से पहले कर लें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो लास्ट डेट के बाद भरनी पड़ेगी पेनल्टी
Income Tax Return Last Date: आयकर हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा है इसके प्रति हर नागरिक को सजक रहना जरूरी है। आयकर विभाग ने 31 जुलाई से पहले टैक्स भरने की जानकारी दी है। अगर अंतिम तारीख के बाद कोई करदाता आयकर रिटर्न फाइल करता है तो उसे पेनल्टी और ब्याज भरना पड़ेगा। इसके अलावा जानकारी बताया कि 26 जुलाई तक निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं।
आयकर विभाग में एक्स पर दी जानकारी
सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने पोस्ट किया है। इसमें लिखा कि, , 'हम देश के करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार जताते हैं, जिन्होंने हमें पांच करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) के मील का पत्थर पहुंचाने में मदद की है. इस साल 26 जुलाई तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पांच करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दायर किए जा चुके हैं. पिछले वित्त वर्ष 27 जुलाई को यह संख्या कम थी. हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक आयर दाखिल नहीं किया है, वो आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द ही अपना आईटीआर फाइल करें।'
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We express our gratitude to the taxpayers & tax professionals for helping us reach the milestone of 5 crore Income Tax Returns (ITRs).<br><br>Over 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been filed till 26th of July this year as compared to 27th of July last year. <br><br>We urge all those… <a href="https://t.co/PNPnRQdf44">pic.twitter.com/PNPnRQdf44</a></p>— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) <a href="https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1816820874558996755?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
विभाग ने टोल फ्री नंबर किया जारी
यहां पर विभाग ने करदाताओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। इसकी जानकारी एक अन्य पोस्ट में देते हुए कहा कि, 'टैक्स पेयर्स ध्यान दें! यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. AY 2024-25 में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.' किसी भी तरह की मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 080-46122000 या फिर 18001030025 पर संपर्क कर सकते हैं।
नए टैक्स रिजीम के आधार पर रिटर्न
बताया जा रहा है कि, टैक्स फाइलिंग के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। नियम कहते हैं कि अगर टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको ड्यू डेट के बाद भी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको इस वित्तवर्ष में नुकसान हुआ हो तो आप इस नुकसान को अगले साल के प्रॉफिट के साथ कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करा सकते हैं. इसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते वक्त लॉस क्लेम करना होगा।