Manish Sisodia bail : शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखीं शर्त

Manish Sisodia bail : शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखीं शर्त
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Manish Sisodia bail : शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत

Manish Sisodia Bail : आप नेता मनीष सिसोदिया लम्बे समय से जेल में बंद थे।

Manish Sisodia Bail : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश देते हुए जमानत दी है।

आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने कहा, "कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता। अगर आपने उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का, जमानत का मुख्य नियम वहां लागू होता है।

यह ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि, "ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा।"

आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर आप नेता संजय सिंह के आवास पर मिठाई बांटी गई।

मनीष सिसोदिया की जमानत पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, "यह सत्य की जीत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया... मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला आप के पक्ष में आया है और हर कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं। यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है।"

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