मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 2 जून तक बढ़ी ज्यूडिशियल कस्टडी
नईदिल्ली/वेबडेस्क। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई की तिथि भी 2 जून को नियत कर दिया।
आज मनीष सिसोदिया की इस मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को भी आरोपित किया है। पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को भी आरोपित किया गया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 25 नवंबर, 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। इन आरोपितों में कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू हैं।