Medical Colleges Reservation Seat: MP में सरकारी स्कूल के टॉपर को मेडिकल कॉलेज में 5 % आरक्षण, सरकार जुबान से पलटी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

MP में सरकारी स्कूल के टॉपर को मेडिकल कॉलेज में 5 % आरक्षण, सरकार जुबान से पलटी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

MP में सरकारी स्कूल के टॉपर को मेडिकल कॉलेज में 5 % आरक्षण

Reservation For Toppers Of Government Schools In Medical Colleges : मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी स्कूल के टॉपर्स के लिए घोषणा की गई थी कि, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा लेकिन यह बात कभी लागू नहीं की गई। हाई कोर्ट ने भी छात्रों के खिलाफ फैसला सुनाया था लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो छात्रों को बड़ी सफलता हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, MP में सरकारी स्कूल के टॉपर को मेडिकल कॉलेज में 5 % आरक्षण दिया जाए और साथ में अच्छे कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था भी की जाए।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के टॉपर्स के लिए मेदिलकल कॉलेज में सीट आरक्षित करने का फैसला किया था। जब छात्र एडमिशन के लिए गए तो मेडिकल शिक्षा विभाग ने ऐसे किसी फैसले को लागू करने मना कर दिया। जब सरकार ने छात्रों की नहीं सुनी तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। यहां भी जब छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में छात्र मदद के लिए गए।

आदेश 2024 - 25 के सत्र के छात्रों पर भी लागू :

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए स्वास्थ शिक्षा संचालक को आदेश दिया कि, सरकारी स्कूल के टॉपर छात्रों के लिए सीट आरक्षित की जाए। इसके अलावा छात्रों के अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी सुनिश्चित की जाए। अदालत के यह आदेश 2024 - 25 के सत्र के छात्रों पर भी लागू होंगे।

ओबीसी छात्रों को थी समस्या :

दरअसल, कुछ ओबीसी छात्रों के सामान्य केटेगिरी से अधिक अंक आए थे लेकिन उन्हें यह कहते हुए एडमिशन नहीं दिया गया कि, उन्होंने ओबीसी केटेगिरी में आवेदन नहीं किया। ओबीसी केटेगिरी में भी जब सीट फूल हो गई तो मामला कोर्ट पहुँच गया।

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