Mumbai: चुनाव को लेकर मुंबई बीएमसी ने किया ऐलान, 20 नवंबर को कर्मचारियों से लेकर को मिलेगी छुट्टी
Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं वहीं पर राजनीतिक पार्टियों सक्रिय रूप से चुनाव के प्रचार - प्रसार में जुटी हुई हैं। हाल ही में मुंबई बीएमसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कर्मचारी और श्रमिक वर्गों के लिए 20 नवंबर को छुट्टी अनिवार्य करने का ऐलान किया है। इसके लिए सभी औद्योगिक समूह और संस्थानों को निर्देश का पालन करना होगा।
बीएमसी के आयुक्त ने निर्देश किए जारी
यहां पर बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने व्यापार, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें कहा कि श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को 20 नवंबर 2024 को छुट्टी देना अनिवार्य है इस दिन सभी अपने मतों का प्रयोग कर सकें। सभी का योगदान यहां पर जरूरी है।
बता दें कि, मुंबई उपनगरीय जिले और मुंबई सिटी जिले के सभी मतदाताओं को विधान सभा आम चुनाव-2024 के लिए मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
नोटिस में यह नियम भी किए जारी
यहां पर चुनाव को लेकर छुट्टी का ऐलान करने के साथ वेतन नहीं काटने संबंधी नियम जारी किए गए हैं किसी भी नियोक्ता द्वारा इन नियमों या प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जो इस प्रकार हैं...
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, किसी भी मतदाता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी ड्यूटी से अनुपस्थिति उस रोजगार के लिए खतरनाक या प्रतिकूल होगी जिसमें वह कार्यरत है।
• इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों में श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है यदि मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है. लेकिन, ऐसे छूट के मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
• यदि यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति छुट्टी या रियायत न मिलने के कारण अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गया है, तो संबंधित नियोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. अत: उद्योग विभाग के अधीन सभी निगमों, औद्योगिक समूहों, कंपनियों एवं संस्थानों, औद्योगिक उद्यमों आदि प्रतिष्ठानों को जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा दिये गये इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।