NEET UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना, पटना और हजारीबाग में हुआ पेपर लीक

NEET UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना, पटना और हजारीबाग में हुआ पेपर लीक
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NEET Paper Leak Case

NEET UG paper leak case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ।

NEET UG Paper Leak Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम का कहना है कि, नीट यूजी के पेपर में कोई सिस्टमेटिक लीक के सबूत नहीं मिले हैं। अदालत का कहना है कि, पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इस तरह दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग अब पूरी तरह ख़ारिज कर दी गई है। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए अदालत ने केंद्र द्वारा गठित समिति को कुछ निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमज़ोरियों की पहचान करने, पहचान की बेहतर जाँच की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की CCTV निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए SOP तैयार करने पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है।

पेपर लीक मामले में समिति गठित :

वकील श्वेतांक सेलकवाल कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक को लेकर कई दिशानिर्देश तय किए हैं। कोर्ट ने हज़ारीबाग़ और पटना में हुए पेपर लीक को संज्ञान में लिया है और एक कमेटी भी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को उन सभी बिंदुओं को शामिल करने का निर्देश दिया है जो फैसले में निर्धारित किए गए हैं। SC ने निर्देश दिया कि, पेपर के ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान रखना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और प्रतिरूपण नहीं होना चाहिए।" अदालत ने समिति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। समिति को दो महीने का समय दिया गया था, जिसे कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है।

हाई कोर्ट भी जा सकते हैं :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि, सिस्टेमेटिक पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर किसी की शिकायत का निवारण नहीं हुआ है तो वह हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। री - नीट की मांग को अदालत ख़ारिज करती है।

दोबारा न हो लापरवाही :

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए NTA को हिदायत दी कि, दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। NTA को ध्यान रखना चाहिए कि, नीट की परीक्षा में दोबारा पेपर लीक न हो।

बता दें कि, पेपर लीक के सबूत बिहार के पटना से ही सबसे पहले मिले थे। इस मामले की जांच बिहार ईओडब्ल्यू द्वारा की गई थी। जांच करने पर पता चला था कि, झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब तक सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है।

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