Broadcasting Bill 2024: अब विचार विमर्श के बाद तैयार होगा नया ड्राफ्ट, केंद्र सरकार ने किया वापस लेने का फैसला

अब विचार विमर्श के बाद तैयार होगा नया ड्राफ्ट, केंद्र सरकार ने किया वापस लेने का फैसला
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस बिल को वापस ले लिया गया है।

Broadcasting Bill 2024: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस बिल को वापस ले लिया गया है। जिसे लेकर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे विचार विमर्श के बाद नई तारीख के साथ संसद में पेश करने की जानकारी दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

आपको बताते चलें कि,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी में बताया कि, 'हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे।

15 अक्टूबर तक चलेगा विचार विमर्श

आपको बताते चलें कि, इस नए बिल को लेकर मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ कई स्तरों पर विमर्श किया जा रहा है इसके लिए 15 अक्टूबर 2024 तक के लिए सुझाव और टिप्पणियां आएंगे। इन सब पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने के बाद ही बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसे संसद में पेश करने की तैयारी है।

विपक्ष ने बिल पर उठाए थे सवाल

आपको बताते चले कि, बीते साल जब इस बिल को संसद में पेश किया गया था उसे दौरान विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। बिल का संशोधित ड्राफ्ट संसद की पटल पर रखे जाने से पहले ही कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच 'गुप्त रूप से' लीक कर दिया गया था। इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कॉमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 थी। इसके बाद भी कई बार बिल पर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स विरोध कर रहे थे क्योंकि यह बिल उनके कई अधिकारों के खिलाफ जाता हैं।

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