शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल CM अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, अदालत ने CBI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल CM अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं,  अदालत ने CBI से मांगा जवाब

शराब घोटाला मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। सीएम केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति या शराब घोटाला मामले में CBI गिरफ्तारी को रद्द करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए याचिका दायर की गई थी। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले की सुनवाई 23 अगस्त निर्धारित की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को सीएम केजरीवाल की याचिका को अस्वीकार कर दिया था, और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था।इसके कारण केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील की।

सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वह इसी घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं पर कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस साजिश से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में 'आप' के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।

बता दें कि, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को पहली बार मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था लेकिन बाद में ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। सीएम जेल से बाहर नहीं आ पाए थे क्योंकि तब तक सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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