उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, जानिए कौन डालता है वोट, क्या है प्रक्रिया

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन, जानिए कौन डालता है वोट, क्या है प्रक्रिया
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नईदिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति के लिए भी देश में हलचल तेज हो गई है। 6 अगस्त हो होने वाले चुनाव के लिए कल मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होकर 19 जुलाई तक जारी रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है। जिसमें नामांकित लोगों सहित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देने के पात्र हैं।

राज्यसभा सभापति -

बता दें की भारत में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं. अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही इसकी जिम्मेदारी भी संभालते है। संविधान में उपराष्ट्रपति की स्थिति राष्ट्रपति के बाद और प्रधानमंत्री से ऊपर है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है।

चुनाव प्रक्रिया -

उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से अलग होती है। राष्ट्रपति चुनाव में जहां सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य मतदान करते है वहीँ उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य हो वोट डालते है। इस चुनाव में मनोनीत सांसद भी मतदान कर सकते है जबकि राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सांसदों को ही ये अधिकार मिलता है।

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता -

उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीवार के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है. उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यता रखता हो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती है। ये राशि चुनाव में कुल मतों का 1/6 मत ना मिलने पर जब्त कर ली जाती है।

मतों की गिनती -

उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से होता है। जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती की एक पद्धति होती है। इस चुनाव में जितने संसद वोट डालते है। उस संख्या को 2 से भाग कर 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे की इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 सांसद वोट डालेंगे। जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद शामिल है।राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनित सांसद भी इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे।

ऐसे में कुल 788 सांसदों की संख्या को 2 से भाग करने पर 393.50 आता है। इसमें 0.50 को हटा दिया जाता है। अब शेष बचे 393 में 1 जोड़ने पर मत मूल्य 394 होता है। इस बार 394 मत पाने वाला उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति घोषित किया जाएगा।

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