Provident Fund: केंद्र सरकार ने बदले PF के नियम, अब एक लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे पैसे

केंद्र सरकार ने बदले PF के नियम, अब एक लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे पैसे
हाल ही में सरकार ने पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसके अनुसार ₹100000 तक की धनराशि अपने पीएफ खाते से निकाल सकेंगे।

PF Rules Change: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को हर महीने वेतन में कुछ ऐसा पीएफ का मिलता है। हाल ही में सरकार ने पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसके अनुसार ₹100000 तक की धनराशि अपने पीएफ खाते से निकाल सकेंगे। बता दे कि, इससे पहले यह लिमिट ₹50000 तय थी जिसे अब कर्मचारियों की सुविधा के लिए बदल गया है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बदले नियम

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि, इससे रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा। बदले नए नियमों के अनुसार अब पीएफ निकासी की सीमा (PF Withdrawal Limit) को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दिया है। पहले के नियम के मुताबिक,नए पीएफ खाते के तहत 6 महीने से कम का योगदान देने वाले कर्मचारी पैसा नहीं निकाल सकते थे। नए कर्मचारी को इससे नुकसान हो रहा है।

इस वजह से की गई घोषणा

बताया जा रहा है कि, कर्मचारियों को यह सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सौ दिन पूरा होने पर शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि इससे उन लोगों को लाभ होगा, जो शादी-ब्याह या इलाज के लिए ईपीएफओ सेविंग्स से पैसा निकालते हैं। वहीं पर प्रोविडेंट का फायदा हर कर्मचारी होता हैं।

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