नूपुर शर्मा को कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, राज्य सरकारों को निकाले नोटिस
नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए भी यही तारीख दी है। कोर्ट ने कहा- कि टीवी डिबेट मामले में दर्ज मुकदमों पर कोई कार्रवाई न हो।
जस्टिस सूर्यकांत ने नूपुर शर्मा के वकील से पूछा आप अपनी चॉइस के एक स्थान पर सुनवाई चाहते हैं। क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहते हैं? नूपुर के वकील: एडवोकेट मनिंदर सिंह ने जवाब दिया की जी अहम यही चाहते है। दिल्ली में ही पहली एफआईआर दर्ज हुआ है, कानून भी यही कहता है जहां पहली एफआईआर दर्ज हुई है वहीँ पर सुनवाई हो। कोर्ट ने कहा की ये हमारी भी मंशा ही है की आप हर जगह जाएं।
नूपुर शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है की कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद उनकी जान को खतरा और बढ़ गया है। इसलिए उन्हें 8 राज्यों में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। चिका में केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और असम को पक्ष बनाया गया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए है।