CG News: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे को पुलिस ने बुलाया थाने, बंद कमरे में कर रही पूछताछ
Professor Vinod Sharma Fatal Attack Case : दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भिलाई थाने में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पूछताछ खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई-3 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से थाने में भिलाई CSP छावनी हरीश पाटिल, भिलाई-3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव बंद कमरे में पूछताछ कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई थाना बुलाया गया है। इसके बाद चारों तरफ से थाने में बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जानलेवा हमले से घायल प्रोफेसर विनोद शर्मा रायपुर AIIMS में भर्ती हैं। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।
ये है पूरा मामला
दरअसल, 19 जुलाई 2024 को भिलाई के ग्रीन वेली में रहने वाले 57 साल के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा कहीं जा रहे थे। तभी 2 बाइक पर सवार 6 आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोककर पहले उनके साथ गाली गलौज की। फिर लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा और फिर भाग गए। इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल थे उनके हाथ, पैर और सिर से खून बह रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें कई जगह फ्रैक्चर आए हैं।
तीन आरोपी गिरफ्तार
प्रोफेसर पर हमले की घटना के बाद भिलाई पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 अब भी फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मध्य प्रदेश के रीवा से 19 अगस्त को प्रिंस उर्फ प्रसून पांडेय, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी और करण पाठक को गिरफ्तार किया था।
निगम के ठेकेदार ने करवाया हमला
आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था। मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर पर हमले के कारण का खुलासा हो सकेगा।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
फरार आरोपी प्रोबिर कुमार शर्मा, शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार का पोस्टर पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस ने चस्पा किया है। दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। जरूरत पड़ी तो संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी प्रोबीर और करण पाठक ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। दोनों की याचिका खारिज कर दी गई।