Savarkar Defamation Case: राहुल गांधी को पुणे कोर्ट का समन, 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

राहुल गांधी को पुणे कोर्ट का समन, 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

Rahul Gandhi : मानहानी मामले में UP के सुल्तानपुर कोर्ट में हुई सुनवाई

Pune Court Summons Rahul Gandhi : महाराष्ट्र। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने शुक्रवार को समन भेजा है। इसके तहत राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यह मामला स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर किया गया है।

सत्यकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम (UK) की यात्रा के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। सावरकर परिवार का कहना है कि राहुल के इन बयानों से उनकी मानहानि हुई है, जिसके चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।

सावरकर के खिलाफ आधारहीन आरोप

सत्या की सावरकर की शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से वर्षों से विभिन्न मौकों पर सावरकर को बार-बार बदनाम और अपमानित किया है। "5 मार्च 2023 को भी राहुल गांधी ने यूके में ओवरसीज कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए जानबूझकर सावरकर के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए झूठे और बेबुनियाद आरोप से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत राहुल गांधी द्वारा 5 मार्च 2023 को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है।

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