पंजाब पॉलिटिक्स टीवी बैन, खालिस्तानी संगठन से संबंध का आरोप

पंजाब पॉलिटिक्स टीवी बैन, खालिस्तानी संगठन से संबंध का आरोप
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नईदिल्ली। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को पंजाब पॉलिटिक्स टीवी, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। पंजाब पॉलिटिक्स टीवी का संबंध सिख फॉर जस्टिस से बताया जा रहा है।

सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन है। मंत्रालय ने खुफिया इनपुट के आधार पर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है।मंत्रालय की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के चैनल विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में माहौल बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का सहारा ले रहा था। संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया।

मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी, सोशल मीडिया, वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है।

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