2,000 रुपये के नोट बंद, 30 सितंबर तक एक बार में 20,000 रुपये बैंकों में बदल सकेंगे
- कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेगा
नईदिल्ली/ वेब डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 हजार रुपये का नोट बंद करने का फैसला किया है। यह 30 सितंबर तक चलन में रहेगा। बैंकों से कहा गया है कि वे अब 2 हजार का नोट जारी न करें। वहीं लोग बैंकों में जाकर दो हजार का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 23 मई से 20 हजार तक की सीमा में 2 हजार के नोट अन्य नोटों में एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं बैंकों में जमा कराने की सीमा नहीं होगी। 2000 के नोट बंद होने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि इनका बाजार मूल्य नहीं रह गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बयान
“₹2000 मूल्यवर्ग के लगभग 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे जो 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। संचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को इनका उच्चतम स्तर ₹6.73 लाख करोड़ से घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का उपयोग आमतौर पर लेन-देन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।
बढ़ रही थी जाली नोटों की संख्या
गौर करने वाली यह बात भी है की पिछले 6 वर्षों में 2000 के 79836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट बैंकों द्वारा पकडे गए हैं।
बात 2016 की
8 नवम्बर 2016 को राष्ट्र के नाम अपने पहले टेलीविजन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था की "आज रात 12 बजे से 1000 रूपये और 500 रुपये की रकम वैध नहीं होगी। 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट कागज के टुकड़े रह जाएंगे और उनका कोई मूल्य नहीं होगा। अब 500, 1000 और 2000 रूपये के नये नोट जारी किये जायेंगे।" प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा के बाद बाजारों में हडक़म्प मच गया था। सोशल मीडिया में भी कालेधन को लेकर 1000 और 500 रुपए के नोटों पर लगाई रोक को लेकर तमाम चर्चाएं रही जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति भी बनीं।
गौरतलब है की 19 मई 2023 को लगभग 7 वर्ष बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अधिसूचना जारी कर 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। बीते 7 वर्षों में बड़े नोटों का सर्कुलेशन बढ़ गया था।
आपके सवालों के जवाब
Q. एक बार में 2000 के कितने नोट जमा किए जा सकेंगे?
A. एक दिन में 20000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा कर सकेंगे।
Q. कब तक बदल सकते हैं?
A. 30 सितम्बर 2023 तक साथ में पहचान पत्र लाना होगा।
Q. इसके बाद भी क्या बदले जा सकते हैं?
A. घोषणा पत्र के साथ ये नोट 30 सितम्बर 2023 के बाद भी आरबीआई में जमा करा सकते हैं।
Q. क्या कार्ड और चेक से लेनदेन पर कोई असर होगा?
A. नहीं। कार्ड और चेक से लेनदेन पहले की तरह होता रहेगा।
Q. कहां बदल सकते हैं नोट?
A. 2000 के नोट आप बैंक में बदल सकते हैं।