Delhi Excise policy CBI case: नहीं थम रहीं केजरीवाल की मुश्किलें , राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Delhi Excise policy CBI case:दिल्ली शराब नीति में घोटाले के कारण जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया है।
Delhi Excise policy CBI case: The Rouse Avenue court
— ANI (@ANI) August 8, 2024
extended the judicial custody of CM Arvind Kejriwal till August 20.
He was produced through video conferencing from Tihar Jail.
(file pic) pic.twitter.com/Z8RBJOR4dU
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ़्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई। पीठ ने कहा, "यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ़्तारी बिना किसी उचित कारण के या अवैध थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरूवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है।
मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की अपनी याचिका पर विचार करने के लिए एक छोटी स्थगन की मांग की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने से उनकी फिर से गिरफ्तारी होगी। अदालत की जांच का उद्देश्य जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका के निहितार्थों को स्पष्ट करना है।