Samvidhaan Hatya Diwas को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती, केंद्र के आदेश के खिलाफ दूसरी याचिका दायर
Samvidhaan Hatya Diwas को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
Samvidhaan Hatya Diwas : उत्तरप्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। केंद्र के आदेश के खिलाफ इलाहबाद हाई कोर्ट में यह दूसरी याचिका है। याचिकर्ता ने 'संविधान हत्या' शब्द को आपत्तिजनक बताया है।
जानकारी के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने केंद्र सरकार की “संविधान हत्या दिवस” अधिसूचना को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के सामने यह दूसरी याचिका है। याचिका में कहा गया है कि “संविधान हत्या” शब्द का प्रयोग अनुचित और गलत है, तथा इससे अत्यधिक अप्रिय और अनावश्यक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका में लगाकर मांग की गई है कि, “जब भी इन शब्दों का अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाएगा, तो इससे यह स्पष्ट संकेत मिलेगा कि किसी समय संविधान की हत्या की गई थी और इसलिए अब कोई संविधान अस्तित्व में नहीं है।”
इससे पहले झांसी के अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने भी केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होनी है।
बता दें कि, केंद्र सरकार ने 12 जुलाई को आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा था कि, हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाया जाना चाहिए ताकि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए ‘आपातकाल’ के कारण हुई अमानवीय पीड़ा को झेलने वाले सभी लोगों के योगदान को याद किया जा सके।