Jabalpur News: मनमाने तरीके से बढ़ा रहे थे फीस, कोर्ट ने दी दखल तो, 21 गिरफ्तार, 30 फरार, जानें पूरा मामला
Jabalpur News: भोपाल: जबलपुर प्रशासन ने शहर के दस निजी स्कूलों को अनाधिकृत फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों को ₹69 करोड़ वापस करने का आदेश जारी किया है। शहर के कई स्कूलों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित 10% की फीस वृद्धि सीमा का उल्लंघन करने के बाद अभिभावकों की शिकायत के बाद यह आदेश आया है। आदेश में स्कूलों को एक महीने के भीतर राशि वापस करने का आदेश दिया गया है।
हालांकि स्कूल प्रबंधन को जिला स्तरीय समितियों के आदेश के खिलाफ राज्य स्तरीय समिति में अपील करने का अवसर दिया गया है। उन्हें अपनी अपील दायर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। फिलहाल, यह कार्रवाई केवल फीस वृद्धि से संबंधित है। यूनिफॉर्म और कोर्स फीस में वृद्धि के संबंध में जांच चल रही है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो स्कूलों को यूनिफॉर्म और कोर्स के लिए ली गई अतिरिक्त राशि भी अभिभावकों को वापस करनी होगी।
वापस की जाने वाली धनराशि की गणना के लिए एक नया फार्मूला स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्कूल नर्सरी कक्षा के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपये ले रहा है, तो प्रशासन ने फीस घटाकर 21,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। इस प्रकार, स्कूल को अभिभावकों को प्रति छात्र 9,000 (30,000 - 21,000) रुपये वापस करने होंगे। यह फार्मूला सभी कक्षाओं पर लागू होगा। पिछले एक महीने से प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम शहर के 11 निजी स्कूलों की जांच कर रही है। एक महीने पहले कार्रवाई की शुरुआत में प्रशासन ने इन 11 स्कूलों के 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब तक, अध्यक्ष, प्रिंसिपल, सीईओ, प्रबंधक, सदस्य और सलाहकारों सहित 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 30 अभी भी फरार हैं।