Supreme Court: माँ- पत्नी और दो साल की बेटी की हत्या के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, क्या थी वजह

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को हत्या के आरोपी सजा से बरी कर दिया है। आरोपी व्यक्ति बीते आठ साल से हत्या के आरोप में सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि साल 2012 में अपनी माँ- दो साला की बेटी और पत्नी समेत हत्या का आरोप लगा था।

जस्टिस बी आर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और के वी विश्वनाथन की पीठ ने विश्वजीत मसलकर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को भी खारिज कर दिया, जिसे 2019 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।

सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि "यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले व्यक्ति का आरोप सिद्ध होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ऐसा करने में विफल रहा है। 4 अक्टूबर 2012 को रिपोर्ट दी थी कि पुणे में उनके घर पर डकैती हुई है और उनकी मां शोभा, पत्नी अर्चना और बेटी किमाया की हत्या कर दी गई है। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उनके पड़ोसी घायल हो गए हैं और उनके घर से 3.7 लाख रुपये मूल्य का सोना और नकदी गायब है।

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