हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी, स्वतंत्र जांच की हुई थी मांग

हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी, स्वतंत्र जांच की हुई थी मांग

हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी

Hathras Stampede Case : हाथरस भगदड़ मामले में उत्तरप्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे।

Hathras Stampede Case : उत्तरप्रदेश। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सीजेआई की बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि, हाथरस में हुए भगदड़ मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। 9 जुलाई को ही एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की है।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ने कहा कि हमने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है। 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार की सत्संग में 123 लोगों की मौत हो गई थी। बाबा सत्संग समाप्त होने के बाद लौट रहा था इस दौरान महिलाएं बाबा के पास जाने के लिए बढ़ी। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। बाबा के करीबियों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

बता दें कि, हाथरस एसआईटी रिपोर्ट मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई। रिपोर्ट में हाथरस सत्संग के आयोजकों को दोषी माना गया था। इस रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही का भी जिक्र था। हाथरस भगदड़ कांड में SIT रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए, SDM, CO समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।

एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक आयोजक, तहसील स्तर के पुलिस और प्रशासन को दोषी माना गया था। रिपोर्ट में साजिश के एंगल का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि, हाथरस भगदड़ मामले में साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि, एसडीएम ने सत्संग की अनुमति देने के पहले मौके का मुआवना नहीं किया।

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