हरियाणा में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 23 हजार नियुक्ति अटकी
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हरियाणा में 5 नंबर का आरक्षण असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 23 हजार नियुक्ति अटकी
By - Gurjeet Kaur |24 Jun 2024 12:33 PM IST
Reading Time: Haryana 5 Marks Reservation : सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
Haryana 5 Marks Reservation : हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा CET परीक्षा में 1.80 लाख सालाना आय वाले अभ्यर्थियों को 5 नंबर का आरक्षण दिए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया है। इसके पहले हाई कोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 23 हजार युवाओं नियुक्ति पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की दो जज बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 नंबर का आरक्षण समाप्त कर दिया है।
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