कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले, सरकार तय करे राशि : सुप्रीम कोर्ट

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले, सरकार तय करे राशि : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजे का भुगतान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने अपने फैसले में, एनडीएमए को छह सप्ताह के भीतर यह पता लगाने का निर्देश दिया कि कोरोना के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा की कोविड पीड़ितों को मुआवजा देना एनडीएमए का वैधानिक कार्य है। सरकार कोरोना पीड़ितों को डिजाने वाली राशि को निर्धारित करे

कोर्ट ने कहा की अगर एनडीएमए मुआवजे की अनुग्रह राशि प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है।कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए।

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