NEET-UG Case: 10 जुलाई तक पेश करिए रिपोर्ट, पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, एनटीए से नीट-यूजी पेपर लीक का खुलासा करने को कहा

NEET-UG Case: 10 जुलाई तक पेश करिए रिपोर्ट, पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, एनटीए से नीट-यूजी पेपर लीक का खुलासा करने को कहा
NEET-UG Case: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की जांच की स्थिति पर सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है।

NEET-UG Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नीट-यूजी पेपर लीक मामले के तीन प्रमुख पहलुओं पर पूर्ण खुलासा करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया कि परीक्षा निकाय एनटीए इस बारे में खुलासा करे कि प्रश्नपत्र लीक कब हुआ, पेपर कैसे लीक हुए और पेपर लीक होने और 5 मई को नीट-यूजी परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच कितना समय लगा।

शीर्ष अदालत विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चूंकि जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है, इसलिए जांच अधिकारी द्वारा अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए, जिसमें सामने आई सामग्री से जांच की स्थिति का संकेत दिया गया हो।

अदालत ने कहा, "जांच अधिकारी को विशेष रूप से अदालत के समक्ष ऐसी सामग्री पेश करनी चाहिए, जिसका संबंध इस बात से हो कि लीक कब हुआ और प्रश्नपत्र किस तरह उपलब्ध कराए गए।" शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि एनटीए पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में खुलासा करे। अदालत ने केंद्र और एनटीए से यह भी पूछा कि क्या साइबर फोरेंसिक इकाई या सरकार द्वारा नियोजित किसी विशेषज्ञ एजेंसी के भीतर डेटा एनालिटिक्स का उपयोग संदिग्ध मामलों की पहचान करने के लिए करना संभव है। यदि यह संभव है, तो अधिकारी दागी और बेदाग को अलग करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों की पहचान करेंगे।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा। "हमें 1563 छात्रों के लिए दोबारा आयोजित परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया की वास्तविक शुरुआत सहित परीक्षा के समापन के बीच अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के बारे में भी खुलासा करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, "यदि लीक के अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एनटीए द्वारा अभ्यास किया जाना है, तो काउंसलिंग की स्थिति पर क्या किया जाना है।"

आदेश सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने एनईईटी परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उपाय करने को कहा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अदालत ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एक बहु-विषयक समिति पर विचार कर सकता है। अदालत ने कहा, "यदि ऐसी समिति गठित की जाती है, तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए और क्या समिति का दायरा कुशलतापूर्वक बढ़ाया जा सकता है ताकि प्रशासन पर प्रतिभाओं का एक समूह हो, लेकिन डोमेन विशेषज्ञता हो।" अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट बुधवार, 10 जुलाई तक पेश की जानी चाहिए। अदालत ने कहा, "शपथपत्र याचिकाकर्ताओं के साथ साझा किए जाएंगे। इस बीच सीबीआई की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए।"

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