Manish Sisodia Bail Plea: टली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, जज ने खुद को इस केस किया अलग, ये वजह आई सामने

Manish Sisodia Bail Plea: टली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, जज ने खुद को इस केस किया अलग, ये वजह आई सामने
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Delhi excise policy case: यह मामला 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था।

Delhi excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि एक जज ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह मामला 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था।

बेंच ने कहा कि एक अन्य बेंच, जिसके जस्टिस संजय कुमार सदस्य नहीं हैं, आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस खन्ना ने कहा, "हमारे भाई को कुछ परेशानी है। वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।" आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि 15 जुलाई को एक अन्य पीठ इस पर सुनवाई करेगी।

4 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

आप नेता ने उच्च न्यायालय में एक निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा उसने 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि थोक शराब डीलरों को 338 करोड़ रुपये के "अप्रत्याशित लाभ" के आरोप को सबूतों द्वारा "अस्थायी रूप से समर्थित" किया गया था। मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया।

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