Freebies: फ्रीबीज पर केंद्र और ECI को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मुफ्त की रेबड़ी को रिश्वत घोषित करने की मांग

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। मुफ्त की रेबड़ी को रिश्वत घोषित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर द्वारा दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 15 अक्टूबर को याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त उपहारों के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को भी लंबित मामलों के साथ टैग कर दिया। याचिका में राजनीतिक दलों को चुनाव पूर्व अवधि के दौरान मुफ्त सुविधाओं के वादे करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने दलील दी कि, विधानसभा या आम चुनाव से पहले राजनीतिक दलों या जनप्रतिनिधि के द्वारा आर्थिक लाभ दिए जाने का वादा करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ माना जाए। मुफ्त की रेबड़ी का वादा करने के मामले को वोट के बदले रिश्वत के रूप में देखा जाना चाहिए।

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