Punjab Panchayat Elections: पंजाब में चल रहे पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

पंजाब में चल रहे पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

पंजाब में चल रहे पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

Punjab Panchayat Elections : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव पर रोक लगाना गंभीर बात है। याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "मतदान शुरू हो गया है, मान लीजिए कि हम अभी रोक लगाते हैं तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। चुनाव पर रोक लगाना गंभीर बात है। कल कोई इस तरह संसदीय चुनाव में भी रोक लगाना चाहेगा। हम (मामले को) सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं होगी।"

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें पंजाब में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

बता दें कि, पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार (15 अक्टूबर) को मतदान किया जाएगा। सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। पंजाब 13 हजार 937 ग्राम पंचायत है। पंचायत चुनाव में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर मतदान के दौरान विवाद हुआ। जगराओं के कोठे अठचक्क गांव में वोटिंग रोक दी गई। जबकि गांव पोना और गांव डल्ला में चुनाव रद्द करने के आदेश दिए गए हैं।

पंजाब में हो रहे पंचायत चुनाव में 25 हजार 588 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंच के लिए 80 हजार से अधिक उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं। 3,798 सरपंच और 48 हजार 861 पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं।

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