ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
नईदिल्ली। वाराणसी ज्ञानवापी केस में हिन्दू पक्ष को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण जारी रहेगा। सर्वेक्षण रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका को आज मुख्य न्यायाधीश की तीन सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया।
न्यायालय ने इस संबंध में कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि पूरे परिसर को कोई नुकसान किए बिना, दीवारों आदि की खुदाई किए बिना एएसआई यह सर्वेक्षण कर रही है, एएसआई ने इसका पूरा हलफनामा दिया है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं।
ज्ञानवापी में शुरू हुआ सर्वे -
इससे पहले वाराणसी में आज सुबह 8 बजे ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है। कलाकृतियों को देखा जा रहा है। एएसआई साथ हिंदू पक्ष अंदर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। दोपहर 12 जुमे की नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया गया था। 3 बजे नमाज अता होने के बाद सर्वे कार्य दोबारा शुरू हो गया है।