DK Shivakumar: सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया

DK Shivakumar: सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी।

DK Shivakumar: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, "सभी घोटाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे।"

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस अवधि के दौरान वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी।

डीके शिवकुमार ने 2021 में एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सीबीआई ने कांग्रेस सरकार के फैसलों को चुनौती दी है: एक 28 नवंबर, 2023 का, जिसमें एजेंसी को शिवकुमार की संपत्ति की जांच करने की सहमति वापस ले ली गई थी, और दूसरा 26 दिसंबर, 2023 का, जिसमें मामले को कर्नाटक लोकायुक्त को भेजा गया था।

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