सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी NEET मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक, केंद्र और NTA को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी NEET मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक, केंद्र और NTA को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी NEET मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक

NEET UG 2024 case : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।

NEET UG 2024 case : दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी NEET मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में केंद्र और NTA को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएस भाटी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एनईईटी-यूजी, 2024 से संबंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को भी नोटिस जारी किया, जो मेघालय केंद्र में एनईईटी-यूजी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर 45 मिनट खो दिए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।

बता दें कि, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के चलते छात्रों से अलग - अलग हाई कोर्ट में याचिका दायर की गति। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई हैं। कोर्ट ने पिछले दिनों भी इस मामले पर सुनवाई की थी। NTA और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि 0.001 प्रतिशत लापरवाही से भी पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए।

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