वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी: हाइवे पर अब 20 KM तक आने-जाने पर नहीं देना होगा टोल…

हाइवे पर अब 20 KM तक आने-जाने पर नहीं देना होगा टोल…

Toll Tax New System: निजी वाहन मालिकों के लिए एक अच्‍छी खबर सामने आयी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बदले नियम के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ग्लोबल नेविगेशन सैटलाइट सिस्टम (GNSS) का इस्तेमाल करने वाले निजी गाड़ी मालिकों से हाइवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई टॉल नहीं लिया जाएगा।

नई प्रणाली के तहत, यदि आप राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर 20 किमी तक की यात्रा करते हैं, तो आपको किसी भी टोल शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आपके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) हो।

यह परिवर्तन संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2024 का हिस्सा है। यह बदलाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 को अपडेट करने के बाद आया है।

अब से, यदि यात्रा की गई दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है, तो शुल्क की गणना वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप राजमार्ग पर 30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो आपसे मुफ़्त 20 किलोमीटर से आगे केवल 10 किलोमीटर के लिए शुल्क लिया जाएगा।

क्‍या है GNSS-आधारित टोल प्रणाली

नए नियम, जिन्हें आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 कहा जाता है, का उद्देश्य टोल टेक्‍स को सरल बनाना है। यह प्रणाली यात्रा की गई दूरी को ट्रैक करने के लिए GNSS तकनीक का उपयोग करती है, जिससे सटीक और उचित टोल शुल्क की अनुमति मिलती है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहले GNSS-आधारित टोल संग्रह प्रणाली के लिए एक पायलट परियोजना की घोषणा की थी।

यह पायलट कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड सहित चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों पर आयोजित किया गया था।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले उल्लेख किया था कि नई प्रणाली को मौजूदा FASTag प्रणाली के साथ-साथ पेश किया जा रहा है।

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