UP Breaking News : सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

UP Breaking News : सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

UP Breaking News : सपा सांसद अफजल अंसारी की सजा रद्द

UP Breaking News : गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

UP Breaking News : उत्तरप्रदेश। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी (Ghazipur MP Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़ा है। अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार गाजीपुर कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अगर यह फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ सुनाया जाता तो अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती थी।

क्या है मामला :

दरअसल, साल 2005 में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी मानते हुए 4 साल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके कारण अफजाल अंसारी सांसद बने रहने के लिए अयोग्य घोषित हो गए थे। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा हुई थी।

हाई कोर्ट द्वारा अफजाल अंसारी को जमानत दी गई थी लेकिव सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था। इसके चलते अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र नहीं रह गए थे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो अदालत ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी जिसके बाद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने के लिए दोबारा पात्र हो गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हाई कोर्ट को जल्द से जल्द निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया था।

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