उप्र लॉकडाउन में दर्ज केस वापिस लेने वाला पहला राज्य बना, आमजनों में हर्ष
लखनऊ। योगी सरकार कोरोना के दौरान लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के उल्लंघन मामलों में दर्ज केस वापिस लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान छोटी गलती करने वाले सभी नागरिकों पर दर्ज केस वापिस लेने के निर्देश दिए है। इससे प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमें वापस लेने की तैयारी कर रही है। हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमें वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोरोना के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज मुकदमें वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी।कोरोना और लॉकडाउन के उल्लंघन मामलों के कारण पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रहे फंसे आमजन एवं व्यापारियों में इस फैसले से ख़ुशी का माहौल है।
बता दें की उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है, जिसने व्यापारियों व आम जनता पर लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम होगा। साथ ही लोगों को कचहरी व पुलिस थानों के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे।