Waqf Board Bill : आज संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड बिल, अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की दरकार
Waqf Board Bill : नई दिल्ली। संसद में गुरुवार को वक्फ बोर्डों के कामकाज से जुड़ा बिल पेश हो सकता है। इस बिल में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। लंबे समय से यह बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रावधान भी किया जा सकता है।
सरकार से जुड़े लोगों का दावा है कि, कानून में संशोधन करने के लिए समुदाय के भीतर से मांग की गई है। नए बिल द्वारा वक्फ बोर्ड विधेयक की कमियों को दूर किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार संसद में पेश होने वाले इस विधेयक में वक्फ बोर्डों के लिए अपनी संपत्तियों को जिला कलेक्ट्रेट में रजिस्टर कराना अनिवार्य किया जाएगा। देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, संपत्ति का वास्तविक मूल्यांकन हो। सूत्रों का दावा है कि, सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ रुपये का राजस्व आता है।
बता दें कि, देश के तमाम वक्फ बोर्डों के पास लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। साल 2009 तक, चार लाख एकड़ भूमि पर 3,00,000 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं, और आज की तारीख में, आठ लाख एकड़ से अधिक भूमि पर 8,72,292 ऐसी संपत्तियां हैं।
प्रस्तावित कानून में प्रमुख बदलावों में बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले भूमि का सत्यापन करना शामिल है। इसके अलावा बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि, विभिन्न राज्य बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन भी किया जाएगा।