Shambhu Border : शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बनी रहेगी यथास्थिति या खुलेगी सीमाएं
Supreme Court Decision On Shambhu Border
Supreme Court Decision On Shambhu Border : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर खोले जाने को लेकर अहम निर्णय दिया है। पंजाब - हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम में याचिका लगाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को राहत दी है लेकिन सरकार से तीखे सवाल भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी और शंभू बॉर्डर खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जायेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। इसका मतलब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शंभु सीमा खोलने के हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव करता है जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का उचित, न्यायसंगत और सभी के हित में समाधान ढूंढ सके। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति में सदस्यों के कुछ नाम सुझाने को कहा या फिर वह समिति के लिए कुछ उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा।
शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, "आपको (सरकार) किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे अन्यथा वे दिल्ली क्यों आना चाहेंगे? आप यहां से मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनके अच्छे इरादों के बावजूद विश्वास की कमी है। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने हितों की बात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को अनदेखा कर रहे हैं। आप एक तटस्थ व्यक्ति को क्यों नहीं भेजते?"