Phone Tapping: बदल गए फोन टैपिंग के नियम, आपातकालीन मामलों में कौन जारी करेगा अब आदेश

बदल गए फोन टैपिंग के नियम, आपातकालीन मामलों में कौन जारी करेगा अब आदेश
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सरकार ने हाल ही में फोन इंटरसेप्शन यानी फोन टैपिंग को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। जिसके चलते अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं।

Phone Tapping New Rules: सरकार ने हाल ही में फोन इंटरसेप्शन यानी फोन टैपिंग को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं जिसके तहत अब आपातकालीन मामलों में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) या उससे बड़े अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किए जा सकेंगे। फोन टैपिंग को लेकर नए नियमों की जानकारी दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई है।

7 दिन के अंदर करनी होगी पुष्टि

आपको बताते चलें कि, नए नियम के तहत पुलिस महानिदेशक समेत अधिकारियों को अधिकार सौंप दिए गए हैं।अधिसूचना में यह भी कहा गया कि अधिकारी जिन आपातकालीन मामलों में आदेश जारी करेगा उसे उनमें काम करने वाले सात दिनों के अंदर इस तरह के आदेश की पुष्टि की जानी जरूरी है अगर यह नहीं होगा तो आदेश के नियम जारी नहीं होंगे।इंटरसेप्शन के दौरान जो भी मैसेजेस की कॉपी को दो दिनों में ही डिलीट या खत्म करना होगा।

अधिकारी नहीं मौजूद होने की स्थिति में क्या नियम

यहां पर फोन टैपिंग मामले में यह भी कहा गया है कि, अगर राज्य सक्षम अधिकारी दूरदराज के क्षेत्रों में आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं हैं, तो इंटरसेप्शन आदेश केंद्रीय स्तर की एजेंसियों के अधिकारियों के द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि, नए आदेश के मुताबिक, राज्य की एजेंसी के प्रमुख या दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी, जो IG रेंज के अधिकारियों नीचे नहीं हो, वह भी ऐसे इसका आदेश जारी कर सकते हैं।

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