15 अगस्‍त स्‍पेशल: क्‍या आप जानते हैं? तिरंगे का अपमान करने पर होती ये सजा...

क्‍या आप जानते हैं? तिरंगे का अपमान करने पर होती ये सजा...

स्‍वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरा देश आज आजादी का जश्‍न मना रहा है, भारत की हर गली, हर चौराहे और हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है।

लेकिन तिरंगा लहराना जितना गर्व महसूस कराता है, उतने ही गर्व से इसका सम्‍मान करना भी हर भारतीय का फर्ज है।

यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है जब स्‍वतंत्रता दिवस पर शान से लहरा रहा तिरंगा 15 अगस्‍त खत्‍म होते ही कहीं कोने से कचरे मेंं पड़ा मिलता है।

हम सभी को यह ध्‍यान रखना चाहिए कि तिरंगे अपमान हर उस भारतवासी का अपमान जो स्‍वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को हाथ मेंं लेकर खुशियां मना रहा होता है।

वहीं भारत में तिरंगे का अपमान करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। तिरंगे का अपमान भारतीय ध्वज संहिता (Indian Flag Code) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडनीय अपराध है।

सजा का विवरण:

भारतीय ध्वज संहिता, 2002: इसके तहत तिरंगे का गलत उपयोग या अपमान करना एक अपराध है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 2 और 3: तिरंगे का अपमान करने पर या उसके साथ असम्मानजनक व्यवहार करने पर दोषी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।

तिरंगे का अपमान करने में इसके जलाना, फाड़ना, जमीन पर गिराना, या किसी भी तरह से अनादर दिखाना शामिल है। भारतीय कानून में तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान हैं।

इसलिए धूमधाम से तिरंगे के साथ स्‍वतंत्रता दिवस मनाए और भारत की शान को उसी सम्‍मान के साथ वापस रख दें जिस सम्‍मान का वह हकदार है।

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