- Home
- /
- देश
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- भोपाल
भोपाल: मप्र बोर्ड परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए विधानसभा में आएगा संशोधन विधेयक
भोपाल। प्रदेश सरकार लंबे समय बाद बोर्ड परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कानून में ही संशोधन करने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 की तर्ज पर अगले महीने मप्र परीक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक लाएगा।
संशोधन विधेयक में यह जोड़ा गया है कि परीक्षा केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी के पास भी परीक्षा के दौरान मोबाइल पाया गया तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जिसमें 10 वर्ष तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
संशोधित विधेयक में परीक्षा केंद्र के पदाधिकारियों के लिए मोबाइल प्रतिबंध किया जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद केंद्र में मोबाइल ले जाने पर 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
पिछले परीक्षा सत्रों के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आने पर माशिमं की कार्यपालिका समिति ने ऐसा करने वाले के लिए 10 साल कैद की सजा और दस लाख रुपये अर्थदंड का प्रस्ताव बनाया था। स्कूल सचिव डॉ संजय गोयल ने बताया कि संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार है। इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
अभी तक मध्य प्रदेश परीक्षाएं अधिनियम- 1937 की धारा-3 (डी) में परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने या करवाने वाले के लिए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। माशिमं की परीक्षाओं में इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले मोबाइल प्रचलन में नहीं थे इसलिए इनके दुरुपयोग को रोकने संबंधी प्रावधान भी नहीं थे।
थाने से परीक्षा केंद्र के बीच वायरल किए थे पेपर
दो साल पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में मोबाइल के उपयोग की बात सामने आई थी। पुलिस थाना से प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष तक पहुंचने के दौरान मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था।
इसे देखते हुए यह प्रावधान लाया जा रहा है कि केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित अन्य स्टाफ परीक्षा के समय मोबाइल नहीं रख सकेंगे। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद यदि ऐसा पाया जाता है तो उन्हें 10 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकेगी और जुर्माना भी लगेगा। ऐसे अधिकारी- कर्मचारियों को माशिमं के परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा।
अभी तक परीक्षार्थी पर भी पाबंदी
पहले भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और स्टाफ इसे लेकर जाते थे। बस परीक्षार्थियों के लिए सख्ती बरती जाती थी। अब परीक्षा केंद्रों के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी। इसमें मोबाइल जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों से माशिमं को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
इसमें लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल भी तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। इसमें ई-मेल के माध्यम से मंडल का पूरा नियंत्रण और संचालन होगा। साथ ही ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद कर आनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।