भोपालः खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक, कलेक्टर ने ली विक्रेताओं की बैठक

भोपालः खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक, कलेक्टर ने ली विक्रेताओं की बैठक
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बैठक में निर्देश के पालन के लिये मांस एवं मछली विक्रेताओं ने एक सप्ताह का समय माँगा जिस पर सहमति दी गई। कलेक्टर ने कहा कि एक सप्ताह बाद उल्लंघन पर कार्यवाही की जायेगी।

भोपाल । कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को राज्य सरकार के लिए गए निर्णय के परिपालन में मांस तथा मछली विक्रेताओं की बैठक लेकर उन्हें खुले में मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित संबंधी जारी निर्देश से अवगत करा उसके पालन के लिए निर्देशित किया। उन्होंने नगरनिगम आयुक्त फ़्रेंक नोबल को इसके संबंध में नगरीय क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिये।

बैठक में निर्देश के पालन के लिये मांस एवं मछली विक्रेताओं ने एक सप्ताह का समय माँगा जिस पर सहमति दी गई। कलेक्टर ने कहा कि एक सप्ताह बाद उल्लंघन पर कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में यह साफ़ किया कि इसके बाद निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। आदेश के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। बैठक में नगर निगम के अधिकारी एवं मांस एवं मछली विक्रेता उपस्थित रहे।

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