मप्र कैबिनेट निर्णय : नर्मदा एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी, अब PEB कहलाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड

मप्र कैबिनेट निर्णय : नर्मदा एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी, अब PEB कहलाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड
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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मध्यप्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खण्डों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोडऩे के लिये फीडर रूटस (Feeder Routes) के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। साथ ही नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्त पोषण एवं निवेश प्रोत्साहन के उददेश्य से कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से प्रारंभ होकर डिंडोरी-जबलपुर-औबेदुल्लागंज- बुधनी- नसरुल्लागंज-संदलपुर- करनावद- इंदौर- धार-सरदारपुर- झाबुआ (म.प्र./गुजरात सीमा) तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 906 कि.मी. है। प्रस्ताव अनुसार कबीर चबूतरा से डिण्डोरी तक 76 कि.मी. 2 लेन, डिण्डोरी से जबलपुर 155 कि.मी. 2 लेन, जबलपुर बायपास ग्रीनफील्ड 18 कि.मी. 4 लेन, जबलपुर से औबेदुल्लागंज 269 कि.मी. 4 लेन, औबेदुल्लागंज से बुधनी 32 कि.मी. 4 लेन, बुदनी-रेहटी-नसरूल्लागंज 53 कि.मी. 2 लेन, नसरूल्लागंज से संदलपुर 35 कि.मी. प्रस्तावित 4 लेन, संदलपुर से करनावद 60 कि.मी. 4 लेन, करनावद से इंदौर 33 कि.मी. 4 लेन और इंदौर-धार-झाबुआ-म.प्र./गुजरात सीमा 175 कि.मी. 4 लेन रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

नर्मदा प्रगति पथ के एकरेखण में प्रमुख क्षेत्रों जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शहडोल से सागर टोला (अमरकंटक से 27 कि.मी. पहले) 67 कि.मी. 2 लेन, रीवा से जबलपुर 212 कि.मी. 4 लेन, भोपाल से औबेदुल्लागंज 30 कि.मी. 4 लेन, हरदा से संदलपुर 29 कि.मी. 4 लेन, होशंगाबाद से बुदनी 6 कि.मी. 4 लेन, खंण्डवा से इंदौर 125 कि.मी. 4 लेन, खरगोन से खलघाट (इंदौर) 52 कि.मी. 2 लेन, बड़वानी से ठीकरी (इंदौर) 53 कि.मी. 2 लेन, देवास से इंदौर 25 कि.मी. 6 लेन एवं राज्य मार्ग के रूप में हरसूद से हरदा 45 कि.मी. 4 लेन, रतलाम से लेबड (इंदौर) 90 कि.मी. 4 लेन और उज्जैन से इंदौर 45 कि.मी. 4 लेन को जोडऩे के प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया।

मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम -

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम के अंतर्गत पूर्व निर्मित 17 मार्गों पर अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से पाँच वर्ष तक उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण को स्वीकृति प्रदाय की गई। इन 17 मार्गों पर प्रति किलोमीटर प्रति फेरा अनुसार पथकर दरें निर्धारित की गई हैं। हल्के वाणिज्यिक वाहन पर 1.4704 रूपये, ट्रक पर 3.6501 रूपये और मल्टी एक्सल ट्रक पर 7.2830 रूपये पथकर दरें निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जायेगी तथा निकटतम पाँच रुपये तक पूर्णांकित की जायेंगी। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की दर से एक सितम्बर से प्रभावी की जायेगी। इसके लिये 31 मार्च 2007 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार लिया जाएगा।

इन मार्गों पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान जो सरकारी ड्यूटी पर हों, संसद तथा विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान सदस्यों के गैर व्यवसायिक यान, ऐसे समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली, आटो रिक्शा, दुपहिया वाहन तथा बैलगाडियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार और इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि को टोल से छूट प्रदान की जायेगी। इन 17 मार्गों पर वास्तविक टोल प्रारंभ होने के पूर्व निगम द्वारा यह प्रमाणित किया जावेगा कि मार्ग पर आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं आगामी तीन वर्षों की सुधार/उन्नयन की कार्य-योजना तैयार की जाने की स्वीकृति दी गई।

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