इकबाल सिंह बैंस समेत तीन वरिष्ठ नौकरशाहों की समिति करेगी सुनवाई

इकबाल सिंह बैंस समेत तीन वरिष्ठ नौकरशाहों की समिति करेगी सुनवाई
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असंतुष्ट साथियों को संतुष्ट करेंगे सरकार के तीन नौकरशाह

भोपाल। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से असंतुष्ट मध्यप्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के नौकरशाहों के आवेदनों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने परामर्श (रेफरल) बोर्ड का गठन किया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी इन मामलों की सुनवाई कर इनका निराकरण करेंगे।

अखिल भारतीय सेवा कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट नियम के अनुसार राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से असंतुष्ट रहने के बाद उसके संबंध में यदि कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अ यावेदन प्रस्तुत करता है। तो ऐसे अ यावेदनों के निराकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परामर्श (रेफरल) बोर्ड का गठन किया है। इस रेफरल बोर्ड के अध्यक्ष मु य सचिव इकबाल सिंह बैंस होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह इसके सदस्य होंगे जबकि प्रमुख सचिव कार्मिक दीप्ती गौड़ मुकर्जी इस रेफरल बोर्ड की संयोजक होंगी। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखे जाने के बाद उससे असंतुष्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी इस रेफरल बोर्ड के समक्ष उसमें संशोधन के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन करेंगे। इनके आवेदनों पर रेफरल बोर्ड अधिकारी को बुलाकर उसके सामने सुनवाई करेगा। सभी पक्षों से इस मामले में जबाव तलब किया जाएग। सुनवाई के बाद यदि रेफरल बोर्ड संतुष्ट होता है तो पीएआर में संशोधन किया जाएगा।

रेफरल बोर्ड में इन विषयों पर आवेदन -

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जब जारी होती है और उसमें यदि अधिकारी को ऐसा लगता है कि उसे जो ग्रेड प्रदान किया गया है वह सही नहीं है और उसके द्वारा बेहतर काम करने पर भी उसका प्रदर्शन कमजोर बताया गया है तो वह रेफरल बोर्ड को आवेदन करेगा। इसी तरह यदि पीएआर में कोई एडवर्स टिप्पणी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है जैसे यह लिखा जाता है कि वे संवेदनशील नहीं है। वे जनता से मेल- मुलाकात नहीं करते है। जनता का पक्ष सुने बिना फैसला करते है। तो ऐसे मामलो में अधिकारी तर्क और प्रमाण सहित अपनी सफाई देकर आवेदन रेफरल बोर्ड को दे सकता है।

राष्ट्रपति के पास कर सकते है अपील-

यदि रेफरल बोर्ड के पास आने वाले आवेदनों पर सुनवाई के बाद जो निर्णय लिया जाता है उससे यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संतुष्ट नही है, तो वह भारत के राष्ट्रपति (प्रेसिडेट ऑफ इंडिया) के पास इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है

प्रकरण की संख्या बढऩे पर सुनवाई करता है बोर्ड-

एक साथ आठ से दस प्रकरण एकत्रित हो जाने पर रेफरल बोर्ड सुनवाई करता है। जैसे-जैसे अ यावेदन आते रहते है बोर्ड बैठक कर अ यावेदनों पर विचार करता है। रेफरल बोर्ड की अनुशंसा पर पीएआर में बदलाव भी किया जाता है।

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