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पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा : गृहमंत्री मिश्रा
भोपाल। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। यह बात उन्होंने शासकीय सेवकों को उनके सेवाकाल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए गठित मंत्री-समूह की बैठक में कही।गृह मंत्री डॉ. मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री समूह की बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार के समक्ष अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठन अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत कर चर्चा करें। बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2002 और नवीन पदोन्नति नियम-2021 के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई।
बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, वन मंत्री डॉ. विजय शाह, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एसएन मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. अशोक अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, अजाक्स के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया, सपाक्स के अध्यक्ष केएस तोमर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।