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कैबिनेट निर्णय : आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, AIIMS भोपाल को भूमि आवंटित, जानिए अन्य निर्णय
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रुपये की सीमा में ) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है।
इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 15000 रुपये प्रतिमाह ) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्र परिवार भी माना गया है।
रतलाम और छतरपुर में 2 समूह जल-प्रदाय योजना स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से रतलाम और छतरपुर के लवकुशनगर में 2 नवीन समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिये 967 करोड़ 52 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
'मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड' के गठन का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में गुर्जरों के कल्याण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, रोजगार, कौशल विकास एवं शिक्षा / प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ दिये जाने के लिये 'मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड के गठन आदेश 28 सितम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया गया।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी मिलेगा अब लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये संचालित आहार अनुदान योजना की पात्र महिला हितग्राहियों को महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ समान रूप से देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना का दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिये आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं देने का भी निर्णय लिया गया।
एम्स भोपाल को भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) साकेत नगर भोपाल को ग्राम बर्रई स्थित खसरा क्रमांक 11 रकबा 8.0100 हेक्टेयर शासकीय भूमि को शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रुपये वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद द्वारा कपास पर मण्डी शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 रुपये किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मण्डी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।