विधानसभा में गूंजा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, वित्तमंत्री ने बताया- क्या है सरकार का विचार?

विधानसभा में गूंजा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, वित्तमंत्री ने बताया- क्या है सरकार का विचार?
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कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर विधानसभा में प्रश्न में लगाया था

भोपाल। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बात का खुलासा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया है।

दरअसल, कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर विधानसभा में प्रश्न में लगाया था, जिसके जवाब में जगदीश देवड़ा ने लिखित में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय सेवक के लिए एनपीएस लागू की गई है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है।

शासकीय सेवक द्वारा पूर्ण सेवाकाल में कुल जमा किए गए अंशदान और राज्य सरकार की नियत अनुपात में अंशदान की कुल जमा राशि के 40 फीसद के आधार पर एन्युटी प्राप्त होती है। शेष राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। वित्त मंत्री देवड़ा ने आगे बताया कि यह राशि शासकीय सेवकों के वेतन और कुल सेवा अवधि पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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